ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को एक ई-श्रम कार्ड (E-Shram Card) जारी किया जाता है. ई-श्रम कार्ड पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो पूरे देश में मान्य है. इस कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कभी भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
नई दिल्ली. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम कार्ड (E-Shram Card) लॉन्च किया गया था. केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ कामगारों को ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) के जरिए रजिस्टर करना चाहती है. हाल ही में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर गया है. यह पोर्टल असंगठित कामगारों का पहला नेशनल डाटाबेस है.
कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
16 से 59 साल की आयु के बीच के कामगार ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कामगारों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) कार्ड प्राप्त होगा. एनरोल करने के लिए कामगारों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. जिन कामगारों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है. ई-श्रम कार्ड पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो पूरे देश में मान्य है. इस कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कभी भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. eshram.gov.in के मुताबिक, ई-श्रम कार्ड सभी के लिए फ्री है, हालांकि कार्ड पर डेटा अपडेट करने के लिए 20 रुपये का खर्च आएगा.
रजिस्ट्रेशन से मिलते हैं ये लाभ
ई-श्रम कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी और कभी भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. किसी अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में भी वे सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र रहते हैं. रजिस्टर्ड कामगारों की मृत्यु होने या उसके स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी. अस्थायी रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी.