Panipat News: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) की दहशत के बीच 1 जनवरी 2022 से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की सार्वजनिक स्थलों जैसे बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में एंट्री बैन करने का ऐलान किया है. इसके साथ राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी हैं. वहीं, राज्य सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी किया है.
पानीपत. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने ओमिक्रॉन (Omicron) की दहशत के बीच कहा है कि 1 जनवरी से सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों की एंट्री बैन करने ऐलान किया है. इसके बाद से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है. वहीं, प्रदेश सरकार के सख्त आदेश का असर पानीपत के (Panipat News) साथ अन्य जिलों में दिखने लगा है.
दरअसल पानीपत की औद्योगिक नगरी में सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर दिए गए सख्त आदेश के चलते अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें नजर आ रही है. बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी से सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों पर वैक्सीनेशन (दोनों डोज) नहीं करवाने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही है. इसके बाद अब दो रोज से सामान्य अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने वालों का तांता लगने लगा है. वहीं, अर्बन नोडल अधिकारी डॉ मनीष पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि दो रोज में वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग और प्रचार प्रसार के चलते उन्होंने अपना 95 फीसदी वैक्सीनेशन करवाने का टारगेट पूरा कर लिया है.
विदेश से आने वाले लोगों ने बढ़ाई टेंशन
हालांकि विदेश से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट में अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर गलत दिया है. डॉ मनीष पासी ने कहा, ‘सरकार को चाहिए कि जो लोग विदेशों में जाते हैं उनके एड्रेस व मोबाइल नंबर जांच करने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत हो. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन को भी वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवानी चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण के साथ अन्य बीमारियों से भी बचा जा सके.
नाइट कर्फ्यू का ऐलान
हरियाणा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इस दौरान रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी. वहीं इनडोर और आउटडोर शादी-विवाह आदि आयोजनों में 200 से 300 लोगों के इकठ्ठा होने की अनुमति होगी. हालांकि इस दौरान सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क आदि पहनना जरूरी होगा.