राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पुलिस और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटें। इसके साथ ही सरकार ने नए साल के मौके पर जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी है।
सरकारी सूचना के अनुसार, पुलिस अधिकारी कर्फ्यू के दौरान सड़क पर पाए जाने वाले लोगों की जांच और पूछताछ कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है जो COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं।
27 दिसंबर को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक) लागू किया गया था। इस बीच, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 165 मामले दर्ज किए गए।
दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग में शीर्ष अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे और इस दौरान शहर में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) लागू करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों और उसके नए ओमिक्रॉन वैरिएंट से पैदा खतरे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में ‘येलो’ अलर्ट जारी करने और जीआरएपी के अनुसार पाबंदियों पर भी फैसला लिया जा सकता है।
‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। इसमें नाइट कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं।
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में सोमवार को कोविड-19 के 331 नए मामले आए जो नौ जून के बाद से एक दिन में आए संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं और एक मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 0.68 प्रतिशत पर पहुंच गई। रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 290 नए मामले आए और संक्रमण दर 0.55 प्रतिशत दर्ज की गई तथा एक मरीज की मौत हो गई थी।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जो अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।