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राजस्थान

Covid Guidelines In New Year: न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट, प्रदेश सरकार ने दी कर्फ्यू में ये राहत

सरकार (Rajasthan Government)  ने कोरोना (Corona New Guidelines) के खतरे के बीच नव वर्ष सेलिब्रेशन की छूट दी है. सामान्य दिनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू लेकिन नव वर्ष की रात एक बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी.

Jaipur: कोविड समीक्षा (Covid New Guidelines) के बाद राज्य सरकार (State Government) ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है. सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच नव वर्ष सेलिब्रेशन की छूट दी है.

गाइड लाइन में 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाने के लिए छूट दी गई है. सामान्य दिनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू लेकिन नव वर्ष की रात एक बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी. इधर सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शादी-समारोह में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित कर दी है. वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे.

प्रदेश में कोरोना के नए केसों में एकाएक बढ़ोतरी और ओमिक्रोन वैरिएंट के फैलाव को देखते हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई. पहली बार मंत्रिपरिषद की ओपन बैठक बुलाई गई और इसमें मंत्रियों के साथ विशेषज्ञों से भी चर्चा की गई. इसके बाद गृह विभाग से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई.

गाइड लाइन में यह रहेगा खास 
– रात 11 से सुबह 5 तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
– सरकार ने जीवन रक्षा के लिए जरूरी पाबंदियां लगाने पर दी सहमति
– 31 जनवरी तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की अनिवार्यता की कही बात
– वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक और ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी
– दोनों डोज लगवाने वाले युवाओं के लिए रात 10 बजे तक खोल सकेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

समारोह में 200 से ज्यादा लोग तो दस हजार जुर्माना
प्रदेश में शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है.

– सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों में अधिकतम
200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी.
– इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति ऐसा कार्यकम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10-हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता 
विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है.
– सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग. संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान में आने जाने वाले बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी.
– सभी सरकारी कर्मचारियों को कोविड की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है
– प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल्स थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात दस बजे तक खोलने की मंजूरी होगी.
– सभी प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी स्थान वैक्सीन की दोनों डोज वालों के लिए रात 10 बजे तक खोले रखे जा सकेंगे.
सभी मॉल, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इन पर स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग कोरोना प्रॉटोकाल की पालना जरूरी होगी.
– सभी संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों , मार्केट. एसोसिएशन, सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख स्वयं ,स्टाफ, कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवांगे
– 31 जनवरी, 2022 के बाद इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमति होगी. उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी.

एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना
प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑन लाइन पोर्टल पर देगी. यह सूचना संबंधित जिला कलक्टर भेजनी होगी, ताकि जिला कलक्टर क्वारंटीन नियमों , कोविड प्रोटोकॉल व्यवहार की पालना करवा सके. कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों, क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जाएगी। राज्यों से सटे जिलों पर सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी. लोगों को मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा.

सिटी-मिनी बस सुबह पांच से रात 10 बजे तक 
शहर में सिटी- मिनी बसों के संचालन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति होगी। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

रेस्टोरेंट से 24 घंटे फ्री होम डिलीवरी

रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी. टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात दस बजे तक रहेगी. नववर्ष के उपलक्ष में 3। दिसम्बर को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन रात 10 से 12.30 बजे तक हो सकेगा। अर्थात ढाई घंटे अतिरिक्त संचालन किया जा सकेगा.

तीन जनवरी से सिनेमा 50 प्रतिशत 
प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल थियेटर प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे. मल्टीप्लेक्स /ऑडिटोरियम में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए व्यक्ति रात 10 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे.

दूसरे प्रदेशों का दिया हवाला
सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन में दिल्‍ली सरकार के यलो अलर्ट जारी कर मेट्रो, बार, रेस्टोरेंट एवं प्राइवेट ऑफिस में उपस्थिति 50 प्रतिशत करने, जिम एवं सिनेमा हॉल को बंद करने का हवाला दिया है. शॉपिंग मॉल एवं दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति दी गई है तथा रात्रि 1 0 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू किया गया है.

इसी प्रकार मध्यप्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है और पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही सिनेमा हॉल, जिम, क्लब सहित अन्य स्थानों पर अनुमति दी गई है. कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक स्थानों एवं क्लब-रेस्टोरेंट आदि पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है. विशेष कार्यक्रमों एवं डीजे पर 2 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है. पंजाब ने भी 15 जनवरी से बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दोनों डोज लगाने वालों को ही अनुमति दी है.

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