कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृति राशि के अलावा 125 करोड़ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि प्रति मृतक की दर से साढ़े चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिये जाते रहे हैं। इसी बीच प्रति मृतक और 50 हजार देने का निर्णय लिया गया। उक्त दोनों मद में क्रमश: 105 करोड़ और 20 करोड़ कुल 125 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
वहीं राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली-1978 के नियम में प्रथम अनुज्ञप्ति शुल्क/अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क में संशोधन किया गया है। वहीं बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन किया गया है।
इसके तहत पंजीकृत नियोजक अपने निबंधन प्रमाणपत्र में संशोधन और अपग्रेडशन निबंधन प्रमाणपत्र जारी होने के 15 दिनों के अंदर कर सकता है। वहीं निबंधन रद्द करने के 30 लिए दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।