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दिल्ली/एनसीआर

UP: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के DM का आदेश- ‘नो मास्क-नो सामान’

Coronavirus Crisis in Noida: जिलाधिकारी (DM) ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिले में इस समय सावधानी रखना जरूरी है, इसलिए सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. 

नोएडा: उत्तर प्रदेश (UP) के गौतमबुद्ध नगर (Noida) में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुये शहर के जिलाधिकारी ने नया दिशा निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब बाजारों में ‘नो मास्क-नो सामान’ की प्रक्रिया लागू होगी. वहीं इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सिनेमा, रेस्तरां और मॉल खुलेंगे. जिलाधिकारी कार्यालय ने इस सर्कुलर को जारी कर दिया है.

सख्ती से हो निर्देशों का पालन: DM

जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिले में जिम, स्वीमिंग पुल 14 जनवरी तक पूरी रह बंद रहेंगे और 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को भी बंद रखने के लिये कहा गया है . उन्होंने बताया कि इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों को वर्क फ्रोम होम करने को कहा गया है.

नोएडा का कोरोना बुलेटिन

जिलाधिकारी (DM) ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिले में इस समय सावधानी बरतना आवश्यक है, इसलिए सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि जनपद में अबतक 1,100 से ज्यादा उपचराधीन मामले यानी एक्टिव केस हैं.

पहली डोज का टारगेट पूरा

सुहास एलवाई ने बताया कि जनपद में टीकों की पहली खुराक 100 प्रतिशत के साथ पूरी कर ली गई है, और दूसरी खुराक 89 प्रतिशत पूरी कर ली गई है.

नाइट कर्फ्यू के बीच शादी में फिलहाल आ सकते हैं इतने लोग

डीएम ने बताया कि जनपद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. शादी समारोह 100 लोग शामिल हो सकते है. इसके लिए किसी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर लापरवाही बरती गई तो जिला प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

(इनपुट भाषा के साथ)

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