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दिल्ली/एनसीआर

Delhi Weekend Curfew: दिल्‍ली में आज रात 10 बजे से लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू, जानें क्‍या हैं गाइडलाइंस

Delhi Weekend Curfew Guidelines: दिल्‍ली में कोविड-19 (Covid-19) और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार के बीच आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेस‍िटी के साथ चलेगी. हालांकि लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं, अगर आपकी ट्रेन, बस या फ्लाइट है, तो आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट जा सकते हैं. बस इसके लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है. वहीं, अन्‍य जरूरी काम के लिए बाहर निकलते वक्‍त वैलिड आईडी कार्ड जरूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो परेशानी हो सकती है.

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली में कोविड-19 (Covid-19) और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार से दहशत का माहौल है. वहीं, केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू (Delhi Weekend Curfew) लगाने की घोषणा की थी. इस वजह से आज यानी शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. जबकि प्राइवेट संस्थानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू रहेगा. बता दें कि दिल्‍ली में इस वक्‍त नाइट कर्फ्यू लागू है और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्‍ती बरतने के साथ जुर्माना लगाया जा रहा है.

बहरहाल, देश की राजधानी दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेस‍िटी के साथ चलेगी. हालांकि इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं, कई तरह की पाबंदियां भी लागू रहेंगी. बता दें कि राजधानी में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15,097 नए मामले सामने आए थे. जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने आज यानी शुक्रवार  को 17,000 नए मामले आने की संभावना जताई है.

जानें 10 प्‍वाइंट में गाइडलाइंस

1 वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी. जबकि कोई मेडिकल इमरजेंसी में पहचान पत्र के साथ बाहर निकल सकते हैं.

2 वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर आपकी ट्रेन, बस या फ्लाइट है, तो आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट जा सकते हैं. बस इसके लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है.

3 इस दौरान भारत सरकार से जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी.

4 वहीं, जज और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ, वकील, कानूनी सलाहकार, जो केस की सुनवाई से जुड़े हैं, उन्हें पहचान पत्र, सर्विस आईडी कार्ड और कोर्ट द्वारा जारी परमिशन लेटर के साथ छूट मिलेगी.

5 दिल्‍ली में मौजूद दुनियाभर के राजनयिकों के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ छूट मिलेगी.

6 सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स स्‍टाफ को आने जाने की इजाजत होगी. वहीं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्टाफ, जैसे- डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड के साथ छूट मिलेगी.

7 वैलिड प्रेस आईडी कार्ड के साथ मीडियाकर्मियों को आन-जाने की इजाजत मिलेगी.

8 दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की अनुमित होगी.

9 वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने-जाने की छूट मिलेगी. इसके साथ परीक्षा देने वाले छात्रों और स्टाफों को भी छूट मिलेगी. यही नहीं, शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में आने-जाने की अनुमति मिलेगी.

10 वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि सोमवार से शुक्रवार तक सभी जरूरी सामान की दुकानों को बाकी दुकानों के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी.

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