Income Tax Slab Latest Update: आम आदमी को साल 2014 में इनकम टैक्स में छूट मिली थी. ऐसा माना जा रहा थी कि इस साल के बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है.
- इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव
- कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है
- साल 2014 में हुआ था इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
नई दिल्ली. Union Budget 2022 India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट के दौरान कई घोषणाएं की. हालांकि इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab Update) को लेकर किसी भी तरह की कोई राहत का ऐलान नहीं किया गया. बजट से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. लेकिन आम आदमी को इसे लेकर कोई राहत नहीं मिली है. सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है.
ITR में गड़बड़ी को सुधार के लिए मिलेगा 2 साल का वक्त
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉरपोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. सरकार ने ITR में गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया है.
8 साल पहले बढ़ी थी इनकम टैक्स छूट की लिमिट
आम आदमी को आज से 8 साल पहले इनकम टैक्स में छूट मिली थी. साल 2014 में सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी. वहीं 60 से 80 वर्ष के उम्र के नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी. ऐसा माना जा रहा थी कि इस साल के बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. यानी क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा. लेकिन आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.
वित्तमंत्री निर्मला ने कहा कि सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से हुई कमाई पर टैक्स देना पड़ेगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा.