Odisha Panchayat Election 2022 ओडिशा में पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले तथा मतगणना के दिन भी शराब बिक्री बंद रहेगी। दुकान होटल रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। 26 से 28 फरवरी को मतगणना होगी इस दिन भी समान नियम लागू होगा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले तथा मतगणना के दिन भी शराब बिक्री बंद रहेगी। 16 फरवरी को पहले चरण का मतदान है ऐसे में जिन इलाकों में मतदान होना है उन इलाकों में 48 घंटे पहले शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए आबकारी आयुक्त ने संबंधित जिलाधीशों को पत्र लिखा है।
उसी तरह से 18, 20 एवं 22 फरवरी को अगले चरण का चुनाव है। ऐसे में इन चरणों के चुनाव के 48 घंटे पहले शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। 26 से 28 फरवरी को मतगणना होगी, इस दिन भी समान नियम लागू होगा। चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राज्य आबकारी आयुक्त के कार्यालय की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।
किसी भी परिस्थिति में चुनाव के दिन दुकान, होटल, रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। बड़े होटल जहां शराब बिक्री के लाइसेंस हैं, वे भी इस दिन शराब बिक्री नहीं कर पाएंगे। यदि कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो फिर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। गैरकानूनी ढंग से यदि कहीं से भी शराब मिलती तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जानकारी आबकारी विभाग की तरफ से कही गई है। ओडिशा आबकारी नियम 2008 की धारा 26 (1) एवं ओडिशा आबकारी नियम 2017 नियम 45(3) के आधार पर मतदान एवं मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक लगायी गई है।