देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं. तो फिर देर किस बात कि आज ही खोलें अपना पीपीएफ खाता (PPF Account).
- SBI के ग्राहक घर बैठे खोलें पीपीएफ खाता
- टैक्स में भी मिलेगी बंपर छूट
- इसमें कंपाउंड पॉवर का फायदा भी मिलता है
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नई दिल्ली: Public Provident Fund: अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही यह हर कदम पर टैक्स में भी लाभ देता है. इसमें निवेश करने से इस अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त होते हैं. इसके तहत आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1,50,000 के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा.
पीपीएफ देता है बंपर लाभ
इस समय PPF खाता 7.1 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. एक्सपर्ट की मानें तो लंबी अवधि के लिए पीपीएफ में निवेश करने पर कंपाउंड पॉवर का फायदा भी मिलता है यानी एक्स्ट्रा लाभ. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं. तो फिर देर किस बात कि आज ही खोलें अपना पीपीएफ खाता.
जरूरी दस्तावेज
पीपीएफ खाते खोलने के लिए नामांकन फॉर्म, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड की प्रति, आईडी प्रमाण और निवास प्रमाण जरूरी हैं. बैंक के केवाईसी मानदंडों के अनुसार ये दस्तावेज खता खोलने के लिए आपके पास होने चाहिए. तो आइये जानते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में पीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया.
SBI में PPF खाता खोलने की प्रक्रिया
1. इसके लिए सबसे पाहले SBI नेट बैंकिंग पोर्टल – onlinesbi.com पर जाएं और लॉग इन करें.
2. अब ‘रिक्वेस्ट एंड इंक्वायर्स टैब’ पर जाएं और ’न्यू पीपीएफ अकाउंट’ विकल्प पर क्लिक करें.
3. इसके बाद ‘पीपीएफ खाते के लिए आवेदन करें’ अनुभाग पर क्लिक करें.
4. यहां स्क्रीन पर आपसे जरूरी विवरण जैसे नाम, पैन और पता भरें.
5. इसके बाद बैंक की वह शाखा कोड डालें जहां से खाता खोला जाना है.
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6. अब आप नामांकित विवरण दर्ज करें और सबमिट करें.
7. इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा जिसे डालें और फॉर्म प्रिंट के लिए ‘PPF खाता ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करें’ पर क्लिक करें.
8. 30 दिनों के भीतर अपने नो योर कस्टमर(KYC) दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ शाखा पर जाएं. खाता खोलने का फॉर्म एसबीआई के अनुसार जमा करने की तारीख से 30 दिनों के बाद हटा दिया जाता है.