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Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 46.89 लाख लोग लाभान्वित, जानिए इस योजना के बारे में

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ABVKY के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है जो 90 दिनों तक देय है साथ ही COVID के कारण रोजगार खो चुके बीमित श्रमिकों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई

नई दिल्ली, पीटीआइ। आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) (ABRY) के तहत 46.89 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। संसद में गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी गई. इस योजना का उद्देश्य महामारी के बीच रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना था। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, 29 जनवरी, 2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला। ABRY को 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी रूप से लॉन्च किया गया था। COVID-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार के नुकसान की भरपाई के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के वास्ते आत्मानिर्भर भारत 3.0 के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया गया।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू की जा रही यह योजना नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने और अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने का जरिया है। लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के तहत 82,724 दावे मिले थे और इनमें से 61,314 दावों को 7 फरवरी, 2022 तक स्वीकृत किया गया था। इन लाभार्थियों को 81.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। ABVKY के तहत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा लागू किया जा रहा है, इसमें बेरोजगारी लाभ, पात्रता शर्तों के अधीन, उन बीमाकृत श्रमिकों को भुगतान किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं।

ABVKY के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही COVID के कारण रोजगार खो चुके बीमित श्रमिकों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है। यह योजना 1 जुलाई, 2018 को लागू हुई और 1 जुलाई, 2020 से दो बार 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक बढ़ाई गई।

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