अब किसी टैक्सपेयर को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की अनुमति होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जेबी महापात्र ने ये जानकारी दी.
- एक आकलन वर्ष में केवल 1 बार ही कर सकेंगे ITR अपडेट
- CBDT चेयरमैन चेयरमैन जेबी महापात्र ने दी जानकारी
- 12 महीने के बाद अपडेट करने पर ब्याज पर पेमेंट बढ़कर 50 प्रतिशत होगा
नई दिल्ली. Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. हाल ही में ITR फाइल करने को लेकर एक नया अपडेट आया है. अब किसी टैक्सपेयर को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की अनुमति होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जेबी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी.
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CBDT चेयरमैन ने दी जानकारी
जानकारी के मुताबिक, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में महापात्र ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल (ITR filing) करने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं. महापात्र ने कहा कि ऐसे करदाता एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक बार अपडेट किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
बजट में ITR भरने के दो साल में अपडेट करने की मिली परमिशन
बजट 2022-23 में ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे ‘अपडेट’ करने की परमिशन दी गई है, जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है. टैक्सपेयर्स टैक्स का भुगतान कर आईटीआर को अपडेट कर सकेंगे. अगर अपडेटेड आईटीआर 12 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो बकाया टैक्स और ब्याज पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा का पेमेंट करना होगा.
12 महीने के बाद अपडेट करने पर देना ज्यादा पेमेंट
अगर अपडेटेड आईटीआर (Income tax return update news) 12 माह बाद दाखिल किया जाता है, तो टैक्स और ब्याज पर पेमेंट बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा. हालांकि, किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है, तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.