PAN Aadhaar link: आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार को पैन से जोड़ने को लेकर जानकारी दी है. उसने कहा है कि आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, जेंडर और जन्म तिथि दोनों डॉक्यूमेंट्स में मैच होना चाहिए.
PAN Aadhaar link: सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लोगों को घरों में ही अवेलबल हो सके. COVID-19 को देखते हुए कई सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया कराई गईं हैं. वहीं यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो देर न करें. आसानी से आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं. रजिस्टर्ड और नॉन-रजिस्टर्ड दोनों यूजर्स ऑनलाइन इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.
दोनों में मैच होनी चाहिए जानकारी
आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार को पैन से जोड़ने को लेकर जानकारी दी है. उसने कहा है कि आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, जेंडर और जन्म तिथि दोनों डॉक्यूमेंट्स में मैच होने चाहिए.
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OTP की सुविधा
हालांकि, आधार के वास्तविक डेटा की तुलना में इसमें नाम पूरी तरह न मिलने (Minor mismatch) पर भी इसका ऑप्शन दिया गया है. ऐसे मामले में आधार यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड (Aadhaar OTP) भेजा जाएगा. यह ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. वहीं टैक्सपेयर्स को यह एनश्योर करना होगा कि पैन और आधार में जन्म तिथि और जेंडर बिल्कुल समान हैं.
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31 मार्च है लास्ट डेट
वहीं ऐसे मामले दुर्लभ (rare case) में जहां आधार और पैन कार्ड में नाम बिल्कुल अलग हैं, तो लिंकिंग फेल हो जाएगी. ऐसा होने पर करदाता को आधार या पैन डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा. यह ध्यान रखें कि पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है. दोनों को लिंक नहीं करने पर दो चीजें हो सकती हैं- आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और साथ ही लेट फेस भी देनी होगी.