हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Government) ने राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को एक फरवरी से संशोधित पेंशन (Revised Pension) और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) देने का फैसला किया है.
हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Government) ने सोमवार को राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को एक फरवरी से संशोधित पेंशन (Revised Pension) और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 43,000 कर्मचारियों को भी संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी और न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन एक जनवरी 2016 से 3,500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने को भी मंजूरी दी जो एनपीएस कर्मचारियों के लिए लागू होगी.
प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किया जाएगा.
कैबिनेट ने एक जुलाई 2021 से पेंशनभोगियों को 31 फीसदी महंगाई राहत देने का भी फैसला किया.
पेंशन के पुनरीक्षण पर 1,785 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में 1,450.44 करोड़ रुपये प्रदान कर चुकी है.
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मंत्रिपरिषद ने तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के तहत 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने और संचालित करने की भी सहमति दी.