सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था.
बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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