भारत में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज दिल्ली परिवहन विभाग ने वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर एक अभियान शुरू किया है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जिसके अंतर्गत वाहनों की चेकिंग में पहले से अधिक चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में अगर आप भी बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहे हैं तो, आपको भारी चलान का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है PUC सर्टिफिकेट और कितना आसान है इसको बनवाना।
PUC सर्टिफिकेट क्या है?
PUC सर्टिफिकेट को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र कहा जाता है। वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत PUC केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है। PUC केंद्रों में वाहनों के प्रदूषण की निगरानी और उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार वाहनों की फिटनेस प्रमाणित किया जाता है। केंद्रों पर परीक्षण निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच भी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि PUC केंद्रों द्वारा सही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं या नहीं।
अब सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान
पहले PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक के नंबर पर ओटीपी जाता था, जिससे कई बार ओटीपी न पहुंचने की शिकायत आती थी। वहीं कई बार साफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते ओटीपी आने में ही 15-15 मिनट लग जाते थे और पेट्रोल पंप और सेंटरों पर काफी भीड़ जमा हो जाती थी। इसके साथ ही अब बीएस-छह की गाडि़यों की भी प्रदूषण जांच आसानी से हो रही है। बीएस-छह गाडि़यों की प्रदूषण जांच को लेकर साफ्टवेयर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।पीयूसी के फार्मेट में भी बदलाव किया गया है और नए फार्मेट में पीयूसी जारी किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार का फैसला
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन न चलें, दिल्ली सरकार जल्द ही पंपों पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा लाई जा रही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नीति है। दिल्ली सहित उत्तर भारत, विशेष रूप से सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है, इस नीति के लागू होने से, वाहनों को ईंधन स्टेशन पर उनके साथ अपना पीयूसी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा।