PAN-Aadhaar Link Other Things To Do Immediately इस महीने विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न भरने पैन-आधार लिंक कराने और बैंक खाता KYC अपडेट कराने सहित कई बहुत जरूरी काम हैं जो आपको निपटा लेने चाहिए। वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मार्च केवल वित्तीय वर्ष का अंत नहीं है बल्कि कई ऐसी महत्वपूर्ण समय सीमाएं भी इस महीने खत्म होने जा रही हैं, जिनका आपके पैसों से सीधा संबंध है। इसमें विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) भरने, पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) करने और बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तिथियां शामिल हैं। इनके अलावा कुछ और भी काम हैं, जो इसी महीने आपको निपटा लेने चाहिए। चलिए, ऐसे कुल पांच जरूरी कामों के बारे में जानते हैं।
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विलंबित या संशोधित ITR फाइलिंग
AY2021-22 के लिए विलंबित या संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। इसलिए, जो लोग आईटीआर फाइलिंग के लिए दी गई नियत तारीख तक अपना ITR दाखिल करने से चूक गए हैं, वह अब अंतिम तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें।
Aadhaar-PAN लिंक
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। जिनके पैन और आधार लिंक नहीं हैं, वह इससे पहले लिंक कर लें। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और अमान्य पैन इस्तेमाल करने पर धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बैंक जमा ब्याज पर टीडीएस भी दोगुना हो जाएगा
बैंक खाता केवाईसी अपडेट
पहले, बैंक खाते केवाईसी की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन, देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खाता केवाईसी अपडेट की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी। अब अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो बैंक खाता फ्रीज हो सकता है।
अग्रिम कर की किस्त
आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक करदाता जिसकी अनुमानित कर देयता 10,000 या अधिक है, वह अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है, जिसका भुगतान चार किश्तों में किया जाता है। इसकी आखिरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। इससे पहले ही यह काम जरूर कर लें।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
कमाई करने वाले व्यक्ति के पास टैक्स सेविंग एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय बचा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टैक्स सेविंग फंड जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), ELSS म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS, आदि में जमा की एक्सरसाइज पूरी कर दी गई हो।