PPF नेशनल पेंशन स्कीम NPS और सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप अपने खाते में 31 मार्च तक न्यूनतम एमाउंट जमा नहीं किया तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है। इसको दोबारा शुरू कराने पर आपका भारी नुकसान होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
नई दिल्ली, बिज डेस्क। कई अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को भी हर साल न्यूनतम योगदान की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें इनएक्टिव होने से बचाया जा सके। यदि इन स्कीम के खाताधारकों ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को अपना खाता एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2022 को या उससे पहले भुगतान करना होगा। ये सभी योजनाएं करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठाने में मदद करती हैं। धारा 80सी की 1.5 लाख रुपये की कटौती की सीमा में 80सीसीसी (पेंशन योजना में योगदान) और 80सीसीडी (1), 80सीसीडी (1बी) और 80सीसीडी (2) शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: Cancel Train List : 284 ट्रेनें आज चल रही हैं कैंसिल, लिस्ट देखकर निकलें घर से
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। यदि कोई खाताधारक 31 मार्च 2022 तक योगदान करने में विफल रहता है, तो उसे पिछले वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना और उस वर्ष के लिए 500 रुपये की बकाया सदस्यता का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो पीपीएफ खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। एक निष्क्रिय पीपीएफ खाता तब तक ऋण प्राप्त करने या आंशिक निकासी करने की सुविधा का हकदार नहीं होगा, जब तक कि खाते को फिर से एक्टिव न करवाया जाय।
यह भी पढ़ें: जीएसटी अधिकारियों ने भारतपे के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच का दायरा बढ़ाया
सुकन्या समृद्धि खाता (SSA)
सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए आपको एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है, तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। एसएसवाई खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले निष्क्रिय खाते को नियमित किया जा सकता है। खाते को नियमित करने के लिए, खाताधारक को प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये के दंड के साथ न्यूनतम 250 रुपये का भुगतान करना होगा।