Property Documents: अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इसके सभी कागजात और कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच परखकर ही खरीदें. ये पांच डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.
Property News: देश में प्रॉपर्टी का मार्केट एक बार फिर जोर पकड़ रहा है और लोगों में फ्लैट, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. फिर से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में अच्छी तेजी आने से बिल्डर और रियलटी डेवलपर्स भी खुश हैं. हालांकि प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कुछ बेसिक बातों की जानकारी रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए वर्ना धोखाधड़ी होने का डर रहता है.
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यहां हम आपको बताएंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन-किन कागजों की परख पहले ही कर लेनी चाहिए और उसी के बाद किसी संपत्ति की खरीदारी करनी चाहिए. यहां हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीद करते समय किन-किन कागजों की जांच-पड़ताल आपको पहले ही कर लेनी चाहिए.
1. टाइटल डीड
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके टाइटल डीड की पहले ही जानकारी ले लें और इसके दस्तावेज देखें. आप किसी वकील से इसको सर्टिफाइड करा सकते हैं. मुख्य तौर पर टाइटल डीड से ये पता चलता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं फंसी है. उसके ट्रांसफर, डिवाइड आदि में कोई दिक्कत तो नहीं है. इस टाइटल डीड को देखने के बाद ही प्रॉपर्टी की खरीद के बारे में आपको आगे बढ़ना चाहिए.
2. लोन पेपर्स क्लियर हैं या नहीं
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको इस बात के पेपर्स जांच लेने चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन तो नहीं चल रहा है. इसके मालिक के ऊपर इस प्रॉपर्टी की देनदारी के रूप में कुछ उधार तो नहीं है. इसकी जांच करना बेहद जरूरी है और इसको जांचे बिना आप प्रॉपर्टी खरीद के बारे में सोचें.
3. Layout Papers
संपत्ति के लेआउट पेपर्स को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए और इसका नक्शा, खुले इलाके का नक्शा पास है या नहीं, इसकी सारी जानकारी ले लेनी चाहिए. बाद में किसी तरह का प्रॉपर्टी डिस्पयुट ना हो, इसके लिए आपको पहले ही आश्वस्त हो जाना चाहिए.
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4. NOC या अनापत्ति प्रमाणपत्र
किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इसका अनापत्ति प्रमाणपत्र या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है. आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपके लिए उसकी सोसायटी और टावर के NOC की जानकारी होनी चाहिए.
5. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट
इसे कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है और इसे फ्लैट या निर्माणाधीन संपत्ति को खरीदने से पहले ले लें वर्ना बाद में परेशानी हो सकती है.