उत्तर प्रदेश में नागरिता संशोधन कानून (सीएए) पर बवाल के दौरान तोड़फोड़ से हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस निरस्त करने के बाद अब वसूला गया जुर्माना भी सरकार संबंधित लोगों के घर भिजवाएगी। जमा जुर्माने का चेक तहसील के कर्मचारी घर-घर जाकर पहुंचाएंगे। इसका आदेश कानपुर जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। चेक बनने भी शुरू हो गए हैं और सोमवार से लोगों के घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कानपुर में 33 लोगों के 3.66 लाख रुपये वापस होने हैं।
दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में शहर में कई जगह बवाल हुआ था। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। शासन ने इसकी क्षतिपूर्ति आरोपियों से करने का आदेश दिया था। एडीएम सिटी कोर्ट के नोटिस पर डीएम के नाम से ड्राफ्ट बनवाकर बाबूपुरवा और बेकनगंज के 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताकर वसूली प्रक्रिया को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीएम सिटी ने सभी रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने रिकवरी को वापस करने की प्रक्रिया के बारे में जिला प्रशासन से पूछा। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन ने पैसा वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। चेक से धन वापस कराकर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
48 लोगों को नोटिस, 33 से हुई थी रिकवरी
बेकनगंज और बाबूपुरवा के 48 लोगों को एडीएम सिटी की कोर्ट से रिकवरी का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद 33 लोगों ने डीएम के नाम डाफ्ट बनाकर जमा किया था। बेकनगंज के 21 लोगों ने 2.83 लाख रुपये और बाबूपुरवा के 12 लोगों ने 6970 रुपये प्रति व्यक्ति जमा किए थे। कुल 3.66 लाख रुपये डीएम के खाते में जमा हुए थे।