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PF अकाउंट होल्डर्स को 7 लाख का बीमा सहित मिलती है कई सुविधाएं, पढ़ें सभी डिटेल्स

EDLI स्‍कीम के तरह हर पीएफ खाताधारक को 7 लाख का इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है. किसी तरह की दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसे 7 लाख का लाभ खाताधारक के नॉमिनी को मिलता है.

रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति चाहता है उसके पास फंड की कमी न हो क्योंकि इसके बाद सैलरी का रेगुलर सोर्स खत्म हो जाता है. 2004 के बाद से सरकार ने रेगुलर पेंशन की पॉलिसी को खत्म कर दिया. इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शुरुआत की गई. पहले इसे केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था लेकिन, बाद में इस सुविधा को प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया. मौजूदा समय में पीएफ में जमा पैसों पर सरकार 8.1 प्रतिशत का ब्याज दर देती है

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लेकिन,  कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना यानी EPFO के जरिए केवल रिटायरमेंट के लिए फंड ही नहीं और बहुत सी सुविधाएं खाताधारकों को मिलती है. तो चलिए हम आपको पीएफ खाते पर कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधाओं के बारे में बताते हैं-

पीएफ खाते पर मिल सकती है लोन की सुविधा-
आपको बता दें कि पीएफ में जमा पैसे पर कर्मचारी को लोन की सुविधा भी मिल सकती है. किसी आपात स्थिति में जैसे बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर बनवाने के लिए आदि जैसे जरूरतों पर आप आपको पीएफ लोन की सुविधा मिल सकती है. इसमें आपको पीएफ अकाउंट के प्रतिशत के बदले लोन की सुविधा मिल सकती है. लेकिन, ध्यान रखें कि खाताधारक को इस लोन को केवल 36 महीनों के अंदर चुकाना जरूरी है.

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7 लाख के इंश्योरेंस का मिलता का फायदा-
EDLI स्‍कीम के तरह हर पीएफ खाताधारक को 7 लाख का इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है. किसी तरह की दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसे 7 लाख का लाभ खाताधारक के नॉमिनी को मिलता है. खास बात यह है कि इस इंश्योरेंस पर किसी तरह का प्रीमियम खाताधारक को नहीं देना पड़ता है.

पेंशन की मिलती है सुविधा-
पीएफ अकाउंट होल्डर को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का भी लाभ मिल सकता है. लेकिन, पेंशन का लाभ उठाने के लिए खाताधारक का अकाउंट कम से कम 15 साल पुराना होना चाहिए. इसके साथ ही इसमें रेगुलर पैसे जमा होने चाहिए. इस पेंशन का लाभ प्राप्त खाताधारक की बेसिक सैलरी के 12 प्रतिशत के  8.33 प्रतिशत हिस्से से आता है. इसके लिए कंपनी पैसा नहीं देती है.

टैक्स छूट पाने में मिलती है मदद-
आपको बता दें कि हर साल इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आप पीएफ में जमा होने वाले पैसे को अपने निवेश के तौर पर शो कर सकते हैं. अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान आप शो कर सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तरह टैक्स में छूट मिलती है.

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