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ITR Filing: काम की खबर! इन टैक्सपेयर्स के खिलाफ सरकार चलाएगी मुकदमा, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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ITR filing: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब है. पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 द‍िसंबर था, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है. अगर आपने डेडलाइन से पहले ITR नहीं भरा तो सरकार आप पर मुकदमा चला सकती है.

  • आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि करीब
  • 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं फाइल
  • डेडलाइन के बाद सरकार चल सकती है मुकदमा  

नई द‍िल्‍ली : ITR Filing Date Extended : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन (ITR Filing Last Date) 31 मार्च रखी है. अगर आपने निश्चित तारीख से पहले तक रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है. आइए जानते हैं विस्तार से. 

पहले 31 द‍िसंबर थी तारीख

गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है. पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 द‍िसंबर थी. अगर आपने निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है. 

देना पड़ेगा भारी जुर्माना 

अगर आपने 31 मार्च तक आईटीआर नहीं भरा तो आपको कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है. अगर टैक्सपेयर्स ने टैक्स जमा नहीं किया तो विभाग की तरफ से इन्हें बकाया टैक्स और ब्याज के अलावा देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, ऐसे करदाताओं के खिलाफ सरकार चाहे तो मुकदमा भी चला सकती है.

ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स विभाग ने अपने इतिहास का सबसे ऊंचा टैक्स कलेक्शन किया- CBDT चेयरमैन

इन टैक्सपेयर्स की बढ़ सकती है मुश्किलें 

आयकर विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक, सरकार ITR भरने में फेल होने वाले सभी टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाती है. जब टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपये से ज्‍यादा होती है तभी उस टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है. इस नियम के अनुसार, अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो करदाता को 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

ऑनलाइन ITR ऐसे करें फाइल

– इसके लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें.
– अब यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.
– अब असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रॉसीड पर क्लिक करें.
– अब ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें.
– जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें.
– अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें.
– अब इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.
– अब आप वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.
– इसके बाद, EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें और ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें.

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