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31 मार्च से पहले PPF, SSY और NPS अकाउंट से जुड़ा यह जरूरी काम निपटाएं, वरना बाद में हो सकती है समस्या

ध्यान रखें कि सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में 250 रुपये कम से कम जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है.

वित्त वर्ष 2021-2022 खत्म होने को आ गया है. ऐसे में 31 मार्च से पहले कई अहम काम निपटाना बहुत जरूरी है. उन्हीं में से एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के खातों में मिनिमम बैलेंस जमा कराना. गौरतलब है कि इस तीनों अकाउंट्स में हर साल एक मिनिमम बैलेंस जरूर जमा करना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में वित्त वर्ष खत्म होने से पहले यह काम जरूर निपटा लें.

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा कराएं इतनी राशि
अगर आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता खोल रखा है तो आपको एक साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगले महीने यानी अप्रैल में पैसा जमा कराने पर 50 रुपये जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा. खाते में पैसा न जमा करने पर खाते को Deactivate माना जाएगा. ऐसे में इसके एक्टिव करने के लिए 500 रुपये के साथ 50 रुपये जुर्माने के रूप में देना होगा. किसी भी निष्क्रिय अकाउंट में आपको लोन की सुविधा या 75 प्रतिशत तक पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलती है. ऐसे में 31 मार्च से पहले कम से कम इस खाते में 500 रुपये जरूर जमा कर दें.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाते में जमा कराएं इतनी राशि
ध्यान रखें कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में 250 रुपये कम से कम जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. अगर आपको इस खाते को दोबारा एक्टिव करना है तो 50 रुपये जुर्माने के साथ 250 रुपये जमा करने होंगे. अगर इस खाते की मैच्योरिटी से पहले यह काम नहीं करते हैं तो बाद में आपको इस खाते का लाभ नहीं मिल सकेगा.

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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के खाते में जमा कराएं इतनी राशि

गौरतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम को दो भागों में बांटा गया है. एक है टियर 1 खाता, वहीं दूसरा है टियर 2 खाता. टियर 1 खाते में हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपके खाते तो Deactivate कर दिया जाएगा. बाद में 100 रुपये एक्स्ट्रा जुर्माना देने पर ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा. ऐसे में अगर आपने इस वित्त वर्ष इसमें पैसे नहीं जमा किए हैं तो जल्द से जल्द इस काम को निपटाएं.

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