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Startups के लिए अच्‍छी खबर, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन राहत की मियाद बढ़ी

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Small Business news स्टार्टअप को कर्ज को इक्विटी में बदलने के लिए 10 साल का समय मिला है। इसके पीछे केंद्र सरकार का मकसद उभरते उद्यमियों को महामारी के प्रभाव से निकालने में मदद देना है ।

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने स्टार्टअप के लिए कंपनी में किए गए कर्ज निवेश को इक्विटी शेयरों में बदलने की समयसीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उभरते उद्यमियों को कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के एक परिपत्र से यह जानकारी मिली है। 

निवेशक स्टार्टअप में कर सकता है निवेश

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अब तक परिर्वतीय नोट्स को इन्हें जारी करने की तारीख से 5 साल तक इक्विटी शेयरों में बदलने की अनुमति थी। अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कोई निवेशक स्टार्टअप में परिवर्तनीय नोट के जरिये निवेश कर सकता है, जो एक प्रकार का बांड/कर्ज उत्पाद होता है। 

निवेशक मांग सकता है Equity share

इस निवेश में निवेशक को यह विकल्प दिया जाता है कि अगर स्टार्टअप कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता या भविष्य में वह प्रदर्शन के मोर्चे पर कोई लक्ष्य हासिल करती है, तो निवेशक उससे अपने निवेश के एवज पर कंपनी के इक्विटी शेयर जारी करने को कह सकता है। 

10 साल में बदल सकेंगे शेयर में

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स्टार्टअप कंपनी द्वारा कर्ज के रूप में मिले धन के एवज में परिवर्तनीय नोट जारी किया जाता है। धारक के विकल्प के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है या फिर इसे स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। अब इन नोट को जारी करने की तारीख से 10 साल के दौरान इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा।

शुरुआती फंडिंग के लिए अच्‍छा जरिया हैं परिवर्तनीय नोट

विशेषज्ञों के अनुसार , 2017 में अपनी स्थापना के बाद से परिवर्तनीय नोट स्टार्टअप्स के शुरुआती चरण की फंडिंग के लिए आकर्षक वित्तपोषण जरिए के रूप में तेजी से उभरे हैं। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर सुमित सिंघानिया के मुताबिक परिवर्तनीय डिबेंचर / कर्ज से अलग परिवर्तनीय नोट इक्विटी में वैकल्पिक बदलाव का लचीलेपन देते हैं ।

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