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EPFO ने खाताधारकों को 31 मार्च तक ई-नॉमिनेशन पूरा करने के लिए कहा, नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान, जानें कैसे करें ये प्रोसेस

EPFO News: ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा हर खाताधारक को अपने पीएफ अकाउंट (EPF Account) के लिए एक नॉमिनी का नाम डालना अनिवार्य होता है.

EPFO News: एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सभी प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों से कहा है कि वो अपने खाते में ई-नॉमिनेशन प्रकिया 31 मार्च तक पूरा कर लें. ऐसा न करने पर वो ईपीएफओ के जरिए मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे. 

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ई-नॉमिनेशन न करने पर होगी दिक्कत
हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया था. इसके तहत कोई भी एंप्लाई अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है और एंप्लाई की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीएफ खाते का बैलेंस अटक जाएगा और परिवार को उनके पीएफ खाते से पैसा निकालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ेंगी. 

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आज ही ईपीएफओ ने पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के फायदे भी ट्वीट के जरिए बताए हैं और ईपीएफओ सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द अपनी ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें. 

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा हर खाताधारक को अपने पीएफ अकाउंट (EPF Account) के लिए एक नॉमिनी का नाम डालना डालना होता है. अपने अकाउंट में नॉमिनी डालते वक्त खाताधारक को उसकी पूरी जानकारी भी भरनी होती है. अगर आप अपने पीएफ खाते के पासबुक पर एक्सेस पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन करना इसलिए है जरूरी
EPFO में ई-नॉमिनेशन (E-Nomination Process) करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में पैसों का क्लेम लेना बहुत आसान हो जाता है. खाताधारक ने जिसे भी नॉमिनी बनाया है वह आसानी से खाते से पैसे निकाल सकता है. बिना नॉमिनेशन के खाताधारक की मृत्यु होने पर पैसे निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में खाताधारक के सभी उत्तराधिकारियों में पैसे बराबर मात्रा में बंटते हैं. इसलिए हर व्यक्ति को अपने खाते में एकर नॉमिनी जरूर फील करना चाहिए. आप अपने किसी रिश्तेदार को आसानी से नॉमिनी बना सकते हैं.

EPFO ई-नॉमिनेशन करने पर मिलता है 7 लाख का इंश्योरेंस कवर-
EPFO के खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं. इसमें सबसे प्रमुख है एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) के द्वारा मिलने वाली 7 लाख की इंश्योरेंस की सुविधा. EDLI हर खाताधारक को 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है. नॉमिनी फाइल होने पर खाताधारक की मृत्यु के बाद आसानी से इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है. लेकिन, अगर नॉमिनी फाइल नहीं होता है तो क्लेम के पैसे मिलने में बहुत सी परेशानियां आती है. इसके साथ ही पीएफ के पैसे निकाले में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ई-नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है.

ये है ई-नॉमिनेशन का आसान प्रोसेस-
अगर आप अपने खाते में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल बेवसाइट  https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php  पर क्लिक करें.
इसके बाद Services ऑप्शन चुनें.
अपना UAN नंबर और पासवर्ड (Password) डालकर Login करें.
नॉमिनेशन ऑप्शन में जाकर नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, DOB, एड्रेस आदि मेंशन करें.
Save EPF Nomination ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

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