Penalty on Paytm & Snapdeal: पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को अपने मंच पर बेचने के लिए डाला था, जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है.
Penalty on Paytm & Snapdeal: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें– Aadhaar Card से मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद भी नहीं आ रहा ओटीपी, यह हो सकता है कारण!
खराब प्रेशर कुकर बेचने के दोषी पाए गए पेटीएम और स्नैपडील
सीसीपीए ने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया. उसने पाया कि यह प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपालन नहीं करते थे.
ISI मार्क वाले नहीं थे प्रेशर कुकर
पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को अपने मंच पर बेचने के लिए डाला था, जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है. सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है. इसके अलावा इस संबंध में इसकी अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है.
ये भी पढ़ें– Demat Account Rules: अगले चार दिनों के भीतर डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा ये काम निपटा लें, वर्ना बढ़ेगी मुश्किल
25 मार्च को जारी एक आदेश के मुताबिक सीसीपीए ने कहा है कि पेटीएम मॉल ने अपने मंच पर इस तरह के जितने भी प्रेशर कुकर बेचे बैं उनको रिकॉल (वापस लेना) होगा और ग्राहकों को उनके पैसे लौटाने होंगे. वहीं स्नैपडील पर लिस्टेड सारांश एंटरप्राइजेज और एजेड सेलर्स के प्रेशर कुकर नियमों को पूरा नहीं करते थे. स्नैपडील को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए 73 प्रेशर कुकर को रिकॉल करना होगा और ग्राहकों को उनका पैसा रीइंबर्स करना होगा.