प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. इस स्कीम में खाताधारक को हर साल 12 लाख रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा. इसके बदले आपको 2 लाख का कवर मिलेगा.
काफी सालों से पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में लोग निवेश करते आ रहे है. इस स्कीम में निवेश करने के कई फायदे होते हैं. सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें निवेश से आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है. इसके साथ ही आपका निवेश बाजार जोखिमों से अलग-अलग रहता है. पोस्ट ऑफिस ने इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स को जन सुरक्षा योजना का नाम दिया है. पोस्ट ऑफिस की इन जन सुरक्षा योजना में कुल तीन योजनाएं शामिल है. तो चलिए हम आपको उन योजनाओं के बारे में डिटेल में बताते हैं-
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली एक टर्म प्लान योजना है. इस योजना के तहत पॉलिसी धारक को हर साल 330 रुपये देकर इस पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ता है. इस पॉलिसी को रिन्यू कराने पर आपको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर मिलता है. इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार या नॉमिनी को 2 लाख रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं. इस पॉलिसी 1 जून से 31 मई तक मान्य होती है. इसके बाद अगले साल के लिए इसे फिर रिन्यू करना पड़ता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर लता है. इस स्कीम में खाताधारक को हर साल 12 लाख रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा. इसके बदले आपको 2 लाख का कवर मिलेगा. इस स्कीम का लाभ 18 से 70 साल तक का व्यक्ति उठा सकता है. इस स्कीम को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है. किसी खाताधारक की मृत्यु होने या विकलांग होने की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल जाएगा. यह इंश्योरेंस 1 जून से 31 मई तक मान्य होता है.
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अटल पेंशन योजना (APY)
अटल पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी देने वाली स्कीम है. इस स्कीम के तहत निवेशक 18 से 40 साल के बीच इस स्कीम में निवेश करना शुरू करके 60 की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी. यह पेंशन 1000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक का पेंशन मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें पति और पत्नी दोनों अलग-अलग निवेश कर सकते हैं. निवेश करने के बाद आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. इसके साथ ही अगर दोनों की मृत्यु होने के बाद निवेश किए हुए पैसे नॉमिनी को दे दिए जाएंगे.