Demat Account Nominee Rules: 31 मार्च 2022 से पहले डिमैट अकाउंट में नॉमिनी घोषित कर दें और नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो Opt Out Nomination फॉर्म भर दें.
Demat Account Rules: एक अप्रैल 2022 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है. 2021-22 शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए शानदार रहा है. अगर आप नए 2022-23 वित्त वर्ष में भी शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा काम अगले चार दिनों के भीतर निपटा लें.
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आपने शेयरों की खरीदारी करने और ट्रेडिंग करने के लिये डिमैट अकाउंट खुलवा रखा होगा. लेकिन क्या आपने डिमैट अकाउंट में किसी को अपना नॉमिनी बनाया है या नहीं? अगर नहीं बनाया है तो 31 मार्च 2022 से पहले डिमैट अकाउंट में नॉमिनी जरुर बना दें और फिर किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो Opt Out Nomination फॉर्म को भर दें वर्ना 31 मार्च 2022 के बाद आपका डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा.
SEBI का आदेश
दरअसल शेयर बाजार के रेग्युलेटर सेबी के आदेश के मुताबिक एक अक्टूबर 2021 के बाद से सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी घोषित करना या Opt Out Nomination यानि किसी को नॉमिनी नहीं बनाने के नियम को जरुरी कर दिया था. तभी डिमैट अकाउंट खोला जा सकता है. सेबी ने इसके लिए फॉर्म भी जारी किया था. लेकिन जिन लोगों ने इस तारीख से पहले डिमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं और नॉमिनी या फिर Opt Out Nomination का विकल्प नहीं चूना है उनके लिये 31 मार्च 2022 तक ये करना जरुरी है. नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जरुरी है हालांकि कोई विटनेस की जरुरत नहीं है. अगर कोई अंगूठा लगाता है तो विटनेस के हस्ताक्षर की फॉ़र्म पर जरुरत होगी.
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नॉमिनी का शेयर बताना होगा
नए नियम के मुताबिक डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर को बताना होगा कि उनके मरने के बाद खाते में पड़े शेयर किसे जिये जायेंगे. नॉमिनी का नाम बाद में बदलने का विकल्प मौजूद है. तीन लोगों को डिमैट अकाउंट में नॉमिनेट किया जा सकता है. अगर दो नॉमिनी बनाये तो सबका शेयर कितना होगा ये घोषित करना होगा.