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जम्मू और कश्मीर

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में कितने बाहरी लोगों ने संपत्तियां खरीदी? केंद्र सरकार ने बताई सच्चाई

पहले जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे. पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं. ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद हाजी फज़लुर रहमान के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी.

नित्यानंद राय ने सदन में लिखित जवाब में कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं.’’ नित्यानंद राय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं.

पहले नहीं थी संपत्ती खरीदने की इजाज़त

आपको बता दें कि पहले जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे. पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में ज़मीन और संपत्ती खरीदने के कानूनों में बदलाव किया. इस नए कानून के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में संपत्ती खरीदने की मंज़ूरी मिल गई.

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