Bihar Liquor Prohibition Bill 2022: बिहार सरकार अपनी फजीहत होते देख विभिन्न कोर्ट में लंबित शराब वाले मामले के निपटारे और सुनवाई जल्द हो इसके लिए शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 लाई है.
पटनाः शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार (Nitish Government) नरम होते दिख रही है और इसमें संशोधन की तैयारी कर ली है. आज बुधवार को बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा. नए शराबबंदी कानून में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है.
जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल हो सकती है. बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर न जुर्माना लिया जाएगा न एक महीने की जेल होगी. इस तरह की परिस्थिति में कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. भारी संख्या में पुलिस अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को अधिकार होगा की शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब नष्ट कर दे. पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार शराब की जब्ती, तलाशी व शराब नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी. शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय सभी अपराध धारा 35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी. ऐसे मामलों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति अभी भी जेल में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा. उसे छोड़ा तब ही जाएगा अगर वह धारा 37 में उल्लिखित कारावास की अवधि पूरा तक चुका होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी बिहार सरकार को फटकार
बता दें अप्रैल 2016 से शराबबंदी है. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार के विभिन्न कोर्ट में इससे संबंधित मामले लंबित हैं. भारी संख्या में लोग जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी इसलिए बिहार सरकार अपनी फजीहत होते देख विभिन्न कोर्ट में लंबित शराब वाले मामले के निपटारे व सुनवाई जल्द हो इसके लिए शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 लाई है.