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1 अप्रैल से ब्याज का पैसा कैश में निकालने के बदलेंगे नियम, यहां जानें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम अकाउंट से जुड़े नियम

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1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में टर्म डिपॉजिट (Term Deposit Accounts) और मंथली इनकम स्कीम (MIS) के नियम बदलने वाले हैं। सीनियर सिटिजन के लिए इन खातों से आने वाले ब्याज से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। अब इन योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज आपको तभी मिलेगा, जब आपकी स्कीम सेविंग अकाउंट से लिंक होगी। अगर आप 31 मार्च तक लिंक नहीं कर पाते हैं तो बकाया ब्याजा का पैसा सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्रेडिट या चेक के जरिए लिया जा सकेगा। सभी सीनियर सिटिजन को ब्याज तभी मिलेगा जब स्कीम सेविंग अकाउंट से लिंक होगी।

धोखाधड़ी से बचने के लिए बनाए नियम

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दरअसल, डाक विभाग ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगाम कसने और धोखाधड़ी से बचने के मकसद से यह नियम बनाए हैं। सेविंग अकाउंट से लिंक कराने के लिए आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की गई है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2022 से मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स से कैश में ब्याज की पेमेंट की अनुमति नहीं होगी।

अभी होती है ये परेशानी

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि कुछ मंथली इनकम स्कीम के अकाउंटहोल्डर्स ने मासिक, तिमाही और साना ब्याज के क्रेडिट के लिए अपने सेविंग अकाउंट को लिंक नहीं कराया है। इसके अलावा बहुत से अकाउंट होल्डर्स को नहीं मालूम है कि उन्हें ब्याज भी मिल रही है। उनके ब्याज के पैसे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रह जाते हैं।

सेविंग अकाउंट से लिंक कराने पर फायदे

सेविंग अकाउंट से लिंक करने पर अकाउंट होल्डर्स बिना पोस्ट ऑफिस गए कभी भी अपने ब्याज पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालने के लिए अलग से फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में MIS के ब्याज के पैसे ऑटोमेटिक क्रेडिट किए जाएंगे।

सेविंग अकाउंट से लिंक करने के लिए भरना होगा SB -83 फॉर्म

सेविंग अकाउंट से लिंक कराने के लिए आपको SB-83 फॉर्म (ऑटोमेटिक ट्रांसफर) भरना होगा। ब्याज के पैसे के ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए एप्लीकेशन जमा करना होगा। अपनी MIS पासबुक के साथ एसबी फॉर्म और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक को वेरिफिकेशन के लिए डाकघर में देना होगा।

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