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अगर आपके PF खाते में जमा हुए 2.50 लाख से ज्यादा तो अब देना होगा TAX

EPFO

अगर आपके PF खाते में 2.50 लाख से ज्यादा जमा हुए तो आपको अब TAX देना होगा. यह नियम चालू वित्त वर्ष में लागू कर दिए गए हैं. बता दें, ऐसा तब होने जा रहा है जब सेवानिवृत्ति निकाय ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) के लिए ब्याज दरों को 40 से अधिक वर्षों में सबसे कम कर दिया है.

EPFO LATEST UPDATE: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में सालाना 2.50 लाख रुपये से ज्यादा योगदान पर अब कर्मचारियों को टैक्स देना होगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख के उच्च स्तर पर निर्धारित की गई है.

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नए नियमों के साथ, केंद्र का उद्देश्य उच्च आय वाले लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोकना है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नियम जारी किए थे और कहा था कि पीएफ खाते के भीतर अलग खाते बनाए जाने चाहिए.

नए आयकर (IT) नियमों के तहत, पीएफ खातों को 1 अप्रैल, 2022 से कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा. इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 31 मार्च, 2021 तक सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा.

केंद्र ने अगस्त 2021 में नए आयकर नियमों को अधिसूचित किया था. मौजूदा भविष्य निधि (PF) खातों को दो खातों में विभाजित किया जाएगा. ताकि सरकार कर्मचारी योगदान से उत्पन्न पीएफ आय पर कर लगा सके जो सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक है.

इसके बाद, सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान में विभाजित किया जाएगा.

गैर-कर योग्य खातों में उनका समापन खाता शामिल होगा जैसा कि 31 मार्च, 2021 को था.

वित्त मंत्रालय ने 31 अगस्त को नए नियमों को अधिसूचित किया था और बाद में आयकर विभाग को भी सूचित किया गया था.

सालाना 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के योगदान से पीएफ आय पर नया टैक्स लागू करने के लिए आयकर नियमों में एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.

कर योग्य ब्याज की गणना के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान का आकलन करने के लिए हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष और सभी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान मौजूदा भविष्य निधि खाते के भीतर दो अलग-अलग खातों को बनाए रखना होगा.

आमतौर पर, गैर-सरकारी नियोक्ता मूल वेतन का 12 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ योगदान के रूप में काटते हैं, जबकि इसमें एक समान आंकड़ा जोड़ते हैं और फिर इसे ईपीएफओ में जमा करते हैं.

20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी फर्म में प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते अनिवार्य हैं.

बता दें, ऐसा तब होने जा रहा है जब सेवानिवृत्ति निकाय ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) के लिए ब्याज दरों को 40 से अधिक वर्षों में सबसे कम कर दिया है.

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यह कमी 1977-78 के बाद से सबसे कम ब्याज दर है जब यह आंकड़ा 8 प्रतिशत था. ईपीएफओ शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) है.

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