दिल्ली में शराब बेचने वाले प्राइवेट दुकानदार अब सस्ते में शराब बेच पाएंगे. आबकारी विभाग ने शराब बेचने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है.न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है. दिल्ली सरकार ने फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी. यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और बाजार में अनुचित बर्ताव की वजह से किया गया था
आदेश में कही गई है ये बात
दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा.
दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है, “सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी.”
इस वजह से लगी थी रोक
फरवरी के महीने में कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर निजी दुकानों की तरफ से दी जा रही छूट और ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे. उसी के बाद सरकार ने शराब बिक्री पर छूट देने पर रोक लगा दी थी.
दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट एवं रियायतें दे सकती हैं.