राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के मुताबिक चुनाव के दौरान खर्च की गयी राशि का ब्योरा जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन वर्ष 2015 में कुल 2667 प्रत्याशियों ने ब्योरा नहीं दिया। इन्हें नोटिस दिया गया
झारखंड में पिछले पंचायत चुनाव में लड़ चुके 1676 प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इन प्रत्याशियों ने चुनाव में आय-व्यय का ब्योरा जमा नहीं किया। इस वजह से आयोग ने उन पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।
नोटिस के बावजूद नहीं दिया ब्योरा
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के मुताबिक चुनाव के दौरान खर्च की गयी राशि का ब्योरा जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन वर्ष 2015 का चुनाव लड़ने एवं जीतनेवाले प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 2667 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च जमा नहीं किया था। सभी को नियमानुसार तीन बार नोटिस भेजा गया था। अंतिम नोटिस प्राप्त होने के बाद करीब 1000 प्रत्याशियों ने आय-व्यय का खर्च जमा कर दिया। लेकिन नोटिस के बावजूद 1676 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्योरा नहीं दिया। इस वजह से चुनाव आयोग को यह फैसला लेना पड़ा।
सभी प्रत्याशी गढ़वा के
वर्ष 2015 में गढ़वा जिले के कुल 2676 प्रत्याशियों में से 1676 प्रत्याशियों ने अपना आय- व्यय का ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था। जिन लोगों पर रोक लगायी गयी है कि उनमें 243 मुखिया प्रत्याशी, 291 पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी तथा 1142 वार्ड पार्षद के प्रत्याशी शामिल हैं।