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Platform Ticket Rules: बिना ट्रेन टिकट भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए रेलवे का खास नियम

Platform Ticket Rules: अगर किसी रेल यात्री के पास रिजर्वेशन नहीं है तो भी वह सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेकर ट्रेन में चढ़ सकता है और यात्रा भी कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

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Indian Railways Rules: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब आपको अचानक यात्रा (Journey) करना पड़ जाता है तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप बिना रिजर्वेशन (Reservation Rules) भी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं. पहले ऐसे विषम परिस्थितियों के लिए बस तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) का ऑप्शन था, जो मिलना आसान नहीं होता. लेकिन आज आपको बता रहे हैं रेलवे के खास नियम के बारे में जिसके तहत आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं. आइए जानते हैं नियम. 

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा 

अगर आपके पास ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है और आपको यात्रा करना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसके बाद आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे की तरफ से बनाया गया है. लेकिन इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा. फिर TTE आपके गन्तव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा.

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सीट खाली नहीं होने पर भी है विकल्प 

कई बार ऐसा भी होता है जब ट्रेन में सीट खाली नहीं होता है. ऐसे में, TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना तो कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हो तो यात्री से 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें. आपको बता दें कि रेलवे ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए कई ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी जानकारी होन जरूरी है. 

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