क्रेडिट कार्ड बंद करने के नये नियम: अगर कोई क्रेडिट कार्ड धारक अपना कार्ड बंद करवाना चाहता है और बैंक उस पर सात दिनों में कार्रवाई नहीं करती है तो बैंकों को क्रेडिट कार्डधारकों को हर रोज 500 रुपये का भुगतान का भुगतान करना होगा.
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गुरुवार को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर अपना मास्टर निर्देश लेकर आया. भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और आचरण) निर्देश, 2022 नामक निर्देश 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे और क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) (भुगतान बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे. निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को जुर्माना अदा करेगा.
क्रेडिट कार्ड बंद करने पर आरबीआई के नियम
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- आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने के किसी भी अनुरोध को क्रेडिट कार्ड-जारीकर्ता द्वारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, कार्डधारक द्वारा सभी बकाया भुगतान के अधीन.
- क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से बंद होने के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए.
- क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कई चैनल उपलब्ध कराने होंगे.
- इनमें हेल्पलाइन, समर्पित ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR), वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड शामिल हैं.
- कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा जिसके परिणामस्वरूप अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है.
- यदि कार्ड जारीकर्ता सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसे खाता बंद होने तक ग्राहक को 500 रुपये प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना चाहिए, बशर्ते खाते में कोई बकाया न हो.
- यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.
- यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कार्डधारक द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया जाए.
- कार्ड जारीकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ कार्ड बंद होने की जानकारी देनी होगी.
- क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.