आप जब भी होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको साथ में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए कहता है. ऐसा वह अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए करता है. ताकि किसी आपदा की स्थिति में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने से उसे कोई घाटा न हो. लेकिन क्या आपके लिए ऐसा करना अनिवार्य है?
नई दिल्ली. अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो बहुत हद तक संभावना रहती है कि बैंक उस लोन को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए कहे. लेकिन क्या यह कोई नियम है? अगर हम होम लोन पर इंश्योरेंस नहीं लेना चाहें तो क्या हमें कर्ज नहीं मिलेगा? आज हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे
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इस सवाल का सीधा जवाब है, नहीं. आरबीआई या इंश्योरेंस नियामक ने इसे बिलकुल अनिवार्य नहीं किया है. आरबीआई नहीं कहता कि आपको लोन पर बीमा लेने की जरुरत है. इसका सीधा अर्थ है कि बैंक आपको लोन पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं.
अपने वित्तीय हितों की रक्षा करता है बैंक
यह सच है कि इंश्योरेंस लेने की कोई अनिवार्यता नहीं है लेकिन बैंक अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं. वे प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस के साथ जीवन बीमा भी ऑफर करते हैं ताकि कर्जदार की मृत्यु की दशा में उनका पैसा न डूबे.
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना कर्जदार के पक्ष में है
हालांकि, जानकारों के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रॉपर्टी बीमा आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. होम इंश्योरेंस कोई बहुत महंगा नहीं होता लेकिन अगर किसी आपदा के कारण आपके घर को क्षति पहुंची तो आपका लोन पूरा करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी. आपको बता दें कि यह बीमा आप अपनी पसंद के किसी भी बैंक से ले सकते हैं. यह बिलकुल जरुरी नहीं कि आप उसी जगह से इंश्योरेंसे लें जहां से आपने लोन लिया है. 1 करोड़ रुपये तक के मकान के लिए होम इंश्योरेंस करीब 3,500 रुपये का है.
लोन पर इंश्योरेंस का फायदा
किसी भी लोन पर आपका इंश्योरेंस लेना एक समझदार फैसला होता है. इसके फायदे बेहद साफ है. ऐसे कोई परिस्थिति जहां आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं वहां ये इंश्योरेंस आपका कर्ज चुकाएगा. यह परिस्थिति अपंगता, नौकरी चले जाना या फिर मृत्यु हो सकती है. इसके अलावा आप इस इंश्योरेंस पर सेक्शन 80सी के तहत कर लाभ ले सकते हैं. वहीं, टेन्योर खत्म होने पर आपको मनी बैक का भी विकल्प मिलता है.