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NPS Online: NPS पर डाक विभाग की नई सुविधा, अब आपको घर बैठे मिलेगी ये सर्विस

NPS Online : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसके तहत आप अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम कर सकते हैं. केंद्र की तरफ से इसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था. इस योजना में सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी खाता खुलवा सकते हैं.

NPS Online : अगर आप भी एनपीएस (NPS) खाता खोलने की प्‍लान‍िंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब आप डाक विभाग से भी ऑनलाइन राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की मेंबरश‍िप ले सकते हैं. इस बारे में एक आधिकारिक बयान में कहा गया क‍ि 26 अप्रैल  2022 से ऑनलाइन माध्यम से एनपीएस की मेंबरश‍िप देना शुरू कर द‍िया है.

कैसे ले सकते हैं मेंबरश‍िप

18-70 वर्ष वाले भारतीय नागरिक डाक विभाग की वेबसाइट पर ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-ऑनलाइन सेवाएं’ कैटेगरी में जाकर ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकते हैं.’ ‘एनपीएस ऑनलाइन के तहत ग्राहकों को नए पंजीकरण, शुरुआती / बाद के योगदान और एसआईपी विकल्प जैसी सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध हैं.’ डाक विभाग का दावा है कि उसका एनपीएस सेवा शुल्क सबसे कम है.

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भारत सरकार की स्वैच्छिक पेंशन योजना

आपको बता दें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) डाक विभाग द्वारा (DOP) उपलब्ध कराई जाती है. यह भारत सरकार की एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा 2010 से अपने नामित डाकघरों के माध्यम से किया जाता है.

कौन कर सकता है निवेश

एनपीएस में केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों के अलावा प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी और आम नागर‍िक न‍िवेश कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत 18-70 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है. नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है. NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा रेग्‍युलेट किए जाते हैं.

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NPS में मिलने वाला फायदा

– NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्‍स फ्री है.
– सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन की लिमिट 14 फीसदी है.
– कोई भी NPS सब्‍सक्राइबर रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
– सेक्शन 80CCE के तहत सब्‍सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
– एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्‍स से पूरी तरह छूट प्राप्त है.

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