Bihar Government Employee DA: भीषण गर्मी के मौसम में बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के दिल को ठंडक पहुंचाने वाला कदम उठाया है. सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 203 फीसद करने का फैसला किया है. यह निर्णय 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा. कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
पटना. बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA) 203 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसका लाभ बिहार सरकार के पेंशनभोगी पूर्व कर्मचारियों को भी मिलेगा. सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू होगा. मतलब यह कि महंगाई भत्ता के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा. बिहार सरकार के इस फैसले से हजारों की तादाद में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अब उनकी इस मांग को सरकार ने मान ली है.
जानकारी के अनुसार, बिहार के सरकारी कर्मचारियों वेतन पर 203% महंगाई भत्ता सरकार देने जा रही है. यही नहीं जो सरकारी कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके पेंशन में भी इसका लाभ मिलेगा. पेंशन में बढ़ी हुई राशि जुड़ जाएगी. वित्त विभाग द्वारा बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं. महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान बकाया के रूप में इस साल 1 जनवरी से किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के दायरे में वैसे सभी लोग आ जाएंगे जिन्हें छठे केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिल रहा है.
राज्य सरकार द्वारा यह आदेश केंद्र सरकार के फैसले के आलोक में किया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से केंद्रीय कर्मियों को 203% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले नवंबर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया था. वह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी था. उस आदेश के प्रभाव के बाद महंगाई भत्ता 196% हो गया था. इस साल अप्रैल से इसमें और 7% की बढ़ोतरी की गई है.
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नगद होगा. ट्रेजरी पदाधिकारियों को सरकार ने कहा है कि महालेखाकार या वित्त विभाग के दावा निर्धारण प्राधिकार के पत्र की प्रतीक्षा किए बगैर औपबन्धिक रूप में तत्काल बढ़ी हुई राशि का भुगतान कर दिया जाए. बिहार सरकार के अलावा पटना उच्च न्यायालय, विधानसभा और विधानपरिषद के कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.