अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान का खाता है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे किसानों के लिए पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में वे रजिस्टर्ड हो जाएंगे. इस योजना में 60 साल के बाद प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये यानी 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार किसानों की सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसके तहत हर साल आर्थिक मदद देने के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना भी चलाई जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Sammna Nidhi) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करती है जबकि पीएम किसान मानधन योजना के जरिए उन्हें 60 साल के बाद पेंशन दिया जाता है.
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक और बड़ा लाभ किसान उठा सकते हैं. इस योजना में रजिस्टर्ड किसान बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे पीएम किसान मानधन (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने पेंशन मिलने लगेगा.
पीएम किसान मानधन योजना
पीएम किसान मानधन योजना छोटे किसानों को पेंशन देने की योजना है. इस योजना में 60 साल के बाद प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये यानी 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है. 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. उन्हें इस योजना में मासिक आंशदान भी करना होता है. मासिक अंशदान उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है.
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किसान सम्मान के खाताधारक ऐसे उठा सकते हैं लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों को इस पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है. पीएम किसान सम्मान के रजिस्ट्रेशन के समय ही उनसे सारे जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते हैं. इस पेंशन स्कीम के लिए अंशदान भी किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि से कट जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसान सम्मान खाता है तो अलग से अंशदान करने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ती है.
इस बारे में और ज्यादा जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (http://www.pmkisan.gov.in) से हासिल कर सकते हैं.