GST News: सीबीआइसी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क या लेट फीस नहीं लगाई जाएगी.
GST News: जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को लेकर बड़ी खबर आई है. सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड छोटे टैक्सपेयर्स द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए लेट फीस माफ कर दी है.
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CBIC ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क या लेट फीस नहीं लगाई जाएगी. कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीआर-4 हर वर्ष दाखिल किया जाता है.
क्या है देरी से GST रिटर्न भरने वालों के लिए लेट फीस
जीएसटी के नियमों के मुताबिक जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगाई जाती है. हालांकि, जहां देय टैक्स की कुल राशि शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क या लेट फीस के रूप में लगाया जा सकता है. अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाया जा सकता है.
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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि छोटे टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए सरकार ने 2021-22 के लिए 30 जून, 2022 तक जीएसटीआर भरने में देरी के लिए लेट फीस को माफ कर दिया गया है. यह फैसला स्वागत योग्य है और इससे छोटे टेक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.