यह घटना 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर हुई थी. बच्चा उस समय अपने परिजन के साथ था. इस घटना पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
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नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रांची एयरपोर्ट पर एक विकलांग बच्चे को 7 मई को प्लेन में चढ़ने से रोकने को लेकर इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. डीजीसीए ने कहा है कि उसके द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि एयरलाइन स्टाफ ने बच्चे के साथ बेहद खराब बर्ताव किया जिसकी वजह से यह मामला इतना बढ़ गया.
डीजीसीए ने कहा है कि ऐसी घटना भविष्य में न हो यह सुनिश्चित करने के लिए वह अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव करेगा.
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