Covid-19 guidelines for air passengers: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डीजीसीए ने तमाम एयरलाइन कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अगर कोई यात्री निर्देश का पालन नहीं करता है तो जुर्माना देने के साथ ही हवाई यात्रा पर बैन लग सकता है.
Covid-19 Guidelines for Air Passengers: अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. DGCA ने हवाई सफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है. देशभर में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए ये कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अगर हवाई यात्री (air passengers) तय कोविड गाइडलाइंस (covid-19 guidelines) का पालन नहीं करेंगे तो एयरलाइन आपको फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं नए निर्देश.
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जानिए नए निर्देश
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के अनुसार, बीते 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA से एयरपोर्ट, स्टाफ़, एयरलाइंस, यात्रियों समेत सब के लिए अलग से Covid-19 गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को Covid-19 प्रोटोकाल की जानकारी देने के लिए कहा है. साथ ही यात्रियों से उचित तरीके से मास्क लगाने का आग्रह करने का भी निर्देश दिया है. नियामक ने स्पष्ट कहा है कि एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को यात्रा न करने दें जो मास्क के लिए मना करते हैं.
एयरलाइंस अपना सकते हैं कड़ा रुख
आपको बता दें कि एयरलाइंस से कहा गया है कि अगर सफर के दौरान कोई यात्री कोविड प्रोटोकॉल (covid-19 guidelines) मानने से इनकार करता है तो उन्हें Unruly Passenger की कैटेगरी में डाल दिया जाए. इतना ही नहीं, ऐसे यात्रियों को कुछ दिन के लिए No fly List में भी रखा जा सकता है. डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट ऑपरेटर लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं. ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाने की सलाह दी गई है.
दरअसल, देश में दैनिक कोविड-19 संक्रमण 93 दिनों के बाद 5,000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. कोविड मामलों की कुल संख्या 4.3 करोड़ हो गई.