All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई, जानिए नई डेडलाइन

RBI

बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने कार्ड्स के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने के लिए छह महीने का और समय मांगा था. अब रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्‍य संबंधित पक्षों को को सुनने के बाद कुछ नियमों को 1 जुलाई से लागू करना टाल दिया है.

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट (Credit), डेबिट (Debit) और को-ब्रांडेड कार्ड (Co-Branded Card)  के लिए बनाए गए कुछ नए नियमों को एक जुलाई से लागू करने की अपनी योजना को टाल दिया है. बैंकिंग इंडस्‍ट्री की मांग पर अब इन नियमों को तीन महीने बाद यानि 1 अक्‍टूबर से लागू किया जाएगा. नियमों को एक जुलाई से लागू किया जाना था, उनमें ग्राहक की सहमति के बिना क्रेडिट लिमिट न बढ़ाने और क्रेडिट कार्ड को ग्राहक द्वारा एक महीने तक एक्टिवेट न करने की स्थिति में उसे बंद करना भी शामिल था.

ये भी पढ़ेंPaid Leave Policy: यहां मिलेगी 365 दिन की छुट्टी और पूरी सैलरी, चाहिए तो ज्वॉइन करें ये कंपनी

मनीकंट्रोल डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने 21 जून को जारी एक बयान में कहा कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो जा रहे नए नियमों में से कुछ खास नियमों को लागू करने की समयसीमा को 3 महीने तक बढ़ा दिया है. ये नियम अब 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू होंगे. आरबीआई ने कहा है कि इंडस्ट्री से जुड़े तमाम पक्षों की चिंताओं को सुनने और उन पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है.

इंडियन बैंक्‍स एसोसिएशन ने मांगा था समय
मनीकंट्रोल डॉट कॉम ने 14 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA)  ने कार्ड्स के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने के लिए छह महीने का और समय मांगा था. अब रिजर्व बैंक बैंकों और अन्‍य संबंधित पक्षों को को सुनने के बाद कुछ नियमों को एक जुलाई से लागू करना टाल दिया है.

ये भी पढ़ेंBank Holidays July 2022: जुलाई में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब ये नियम नहीं होंगे लागू
RBI ने जिन नए नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई है, उनमें पहला प्रावधान यह है कि अगर एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कंपनी को उसे चालू करने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी. यह सहमति ओटीपी के जरिए ली जाएगी. अगर ग्राहक सहमति नहीं देता है तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा. दूसरा प्रावधान जो एक जुलाई से लागू नहीं होगा, वह यह है कि ग्राहक से मंजूरी लिए बिना उसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top