एक जुलाई से बिना केवाईसी (KYC) वाले डीमैट अकाउंट (Demat Account) निष्क्रिय हो जाएंगे. इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे.
नई दिल्ली. अगर आप शेयर बाजार (Stock Market) में ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. शेयरों की खरीद-फरोख्त के लिए जरूरी डीमैट अकाउंट (Demat Account KYC) की केवाईसी कराने के अब बस 8 दिन बचे हैं. अगर आप इन आठ दिनों में अपने डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और आप इससे किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर पाएंगे. इससे आपकी ट्रांजेक्शन फंस जाएगी और आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
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मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नए नियमों के अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी होगी. एक जुलाई से बिना केवाईसी वाले डीमैट अकाउंट निष्क्रिय हो जाएंगे. इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह ट्रांजेक्शन पूरा होगा. पहले डीमैट अकाउंट की केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 जून कर दिया गया था. सेबी ने साफ कर दिया है कि डीमैट अकाउंट की केवाईसी के लिए 30 जून के बाद आगे और समय नहीं दिया जाएगा.
कौन-कौन सी जानकारियां देनी होंगी?
KYC कराने के लिए डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 6 अहम जानकारियां शेयर करनी होंगी. इनमें आपका नाम, पैन कार्ड नंबर, पता (एड्रेस), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज शामिल हैं. वो निवेशक, जो कस्टोडियन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कस्टोडियन डिटेल्स देना भी जरूरी है. अगर डेडलाइन तक ये सभी जानकारी अपडेट नहीं होती हैं तो निवेशक का एक्सचेंज ट्रेड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा.
कैसे करें KYC?
डीमैट अकाउंट को डीएक्टिव होने से रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइट्स को यानी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं. लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं. इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं.