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असेसमेंट ईयर 2022-23 का Income Tax Return भरने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

TAX RETURN

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए के करदाता अब आयकर रिटर्न भर सकते हैं. आईटीआर भरने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2 फॉर्म उपलब्ध हैं. आयकरदाता को अपनी मोड ऑफ इनकम के आधार पर इनमें से किसी एक फॉर्म को चुनना होगा.

नई दिल्‍ली. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. जब आप आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको वहां दो फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प मिलेगा. आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4. आपको इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को चुनना होता है. आईटीआर फॉर्म -1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है.

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अधिकांश करदाता इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर अपना टैक्स भरते हैं. इस फॉर्म में अधिकांश जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं जिन्हें करदाता को सत्यापित करना होता है. इसके अलावा अगर जानकारी गलत भरी हुई है तो उसे सही करना होता है.

किन दस्तावेजों की जरूरत
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.

कौन भरेंगे आईटीआर-1 फॉर्म
यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्‍याज तथा कृषि से हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली आय डिविडेंड से होने वाली आय की जानकारी घोषित करनी पड़ती है. अगर आपकी आय इसके अलावा कहीं से आती है तो आप आयकर रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

कौन भरेंगे आईटीआर फॉर्म-4
आप इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आपकी आय सेक्‍शन 44एडी, 44एडीए या 44एई की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो आपको आईटीआर फॉर्म-1 नहीं भरना होगा. आपको आईटीआर फॉर्म-4 को सेलेक्‍ट करके अपनी आईटीआर दाखिल करनी होगी.

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बीते वित वर्ष का आईटीआर भरने की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है. वहीं, ऐसे व्‍यक्ति जिनके बिजनेस के लिए ऑडिट जरूरी होता है वे 31 अक्टूबर, 2022 तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं. अगर किसी टैक्‍सपेयर ने कोई स्‍पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजेक्‍शन की है तो वह 30 नवंबर 2022 तक यह काम निपटा सकता है.

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