All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

Work From Home का नया नियम सरकार ने किया जारी- इस जोन के लोग अब एक साल तक घर से कर सकेंगे काम; जानें डिटेल्स

Work From Home New Rules: वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि विशेष आर्थिक जोन (SEZ) में घर से काम करने (WFH) की अनुमति अधिकतम एक साल के लिए होगी. साथ ही इसे कुल कर्मचारियों के 50 फीसदी तक लागू किया जा सकता है. वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में ‘वर्क फॉर्म होम’ के लिये नया नियम 43ए अधिसूचित किया है. मंत्रालय ने कहा कि उद्योग से मांग के आधार पर अधिसूचना जारी की गई है. उद्योग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये समान रूप से WFH नीति लागू करने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें:-Indian Railways: रेलवे यात्र‍ियों को बड़ा झटका, ट्रेन में खाना मंगाना हुआ महंगा; यहां देख‍िए नई रेट लिस्ट

नये नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी. इन कर्मचारियों में सेज इकाइयों में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं. वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं. मंत्रालय के अनुसार, घर से काम करने की सुविधा कुल कर्मचारियों में से 50 फीसदी को दी जा सकती है. इसमें इकाई में अनुबंध पर काम करने वाले कामगार शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:-Yuga Labs ने NFT कम्युनिटी को दी हैकर्स के अटैक की चेतावनी

सेज के विकास आयुक्त को वाजिब कारण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचरियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा. मंत्रालय ने कहा, ‘घर से काम करने को अब अधिकतम एक साल के लिये अनुमति दी गई है. हालांकि, विकास आयुक्त इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं.’ 

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top