PM UDAY Scheme news: पीएम-उदय योजना के तहत लाभ पाने के लिए अभी तक वसीयत को जरूरी दस्तावेज माना जाता था. संशोधन के बाद मालिकाना हक के लिए उस प्लॉट से जुड़ी वसीयत अनिवार्य नहीं रह गई है.
PM UDAY Scheme news: केंद्र सरकार ने पीएम-उदय योजना (PM UDAY Scheme) के तहत बेनिफिट पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल करते हुए ‘वसीयत (Will) को जरूरी दस्तावेज के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत अप्लाई करने वाले करीब 1,500-2,000 लोग यह मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे. पीएम-उदय योजना के तहत लाभ पाने के लिए अभी तक वसीयत को जरूरी दस्तावेज माना जाता था.
ये भी पढ़ें– Bank Holidays: अगस्त का महीना कई मायनों में खास, कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट
मकान का मालिकाना हक देने के लिए है स्कीम
खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली (Delhi) की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक देने के लिए पीएम-उदय योजना चलाई थी. इसके लिए वसीयत को जरूरी दस्तावेज माना गया था. डीडीए (DDA) ने कहा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम-उदय योजना (PM UDAY Scheme) के तहत दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए वसीयत को जरूरी दस्तावेज से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
ये भी पढ़ें– केनरा बैंक ने लॉन्च किया सुपर ऐप, यूजर्स को एक ही स्थान पर मिलेंगी 250 सेवाएं
लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी
इस संशोधन के बाद मालिकाना हक के लिए उस प्लॉट से जुड़ी वसीयत अनिवार्य नहीं रह गई है. इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और प्रक्रिया को भी आसान किया जा सकेगा. डीडीए ने इस बयान में यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना (PM UDAY Scheme) का लाभ पाने के लिए ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ या बिक्री करार के स्थान पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड (registered gift deed) को भी जमा करने की मंजूरी दे दी गई है.
PM UDAY yojana उन सभी लोगों के लिए है जो दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं.ऐसा अनुमान है कि दिल्ली के लगभग 40 लाख लोग निजी या सार्वजनिक जमीन पर लगभग 175 वर्ग किलोमीटर (लगभग 4,3,000 एकड़) में फैले अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं.