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TDS Update : रोजाना 200 रुपये लेट फीस और 1 लाख रुपये जुर्माने से बचना है तो समय पर दाखिल करें टीडीएस का रिटर्न

जुलाई महीना आयकरदाताओं के लिए कई मायनों में खास है. इस महीने इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की भागदौड़ मची है तो चालू वित्‍तवर्ष की पहली तिमाही का टीडीएस, टीसीएस का रिटर्न भरना भी इसी महीने जरूरी है. अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के चक्‍कर में इसे भूल गए तो तगड़ा जुर्माना झेलना पड़ सकता है.

हाइलाइट्स

आयकर अधिकारी न्‍यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है.
टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही के बाद आने वाले महीने में भर जाना चाहिए.
जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्‍तूबर तक भरा जाना है.

नई दिल्‍ली. आयकर रिटर्न भरने की आपाधापी में कहीं आप अपना स्रोत पर कर कटौती (TDS) का रिटर्न दाखिल करना भूल तो नहीं गए हैं. तय समय से पहले आपने टीडीएस का रिटर्न नहीं भरा तो लेट फीस के साथ भारी-भरकम जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है.

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टीडीएस का रिटर्न भरने में चूक हुई तो आयकर विभाग रोजाना 200 रुपये लीट फीस वसूलता है. इतना ही नहीं अगर आपने देरी से रिटर्न भरा है तो विभाग आपके सभी तरह के क्‍लेम भी खत्‍म कर सकता है. ऐसे में रिटर्न भरते समय तो सबसे पहले आपसे देर होने को लेकर लीट फीस वसूलता है, उसके बाद जुर्माना लगाता है. इस मामले में आयकर अधिकारी न्‍यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकता है. बिना लेट फीस भरे आप टीडीएस का रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते और लेट फीस टीडीस की राशि से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए.

कब है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख
अगर आपको भी टीडीएस का रिटर्न दाखिल करना है और लेट फीस व जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय से पहले इसे दाखिल करना न भूलें. टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही भरा जाता है और चालू वित्‍तवर्ष की पहली तिमाही के लिए टीडीएस का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. चूंकि, आयकर रिटर्न भरने की भी यही अंतिम तिथि होती है, लिहाजा कई करदाता इसे लेकर भ्रमित हो सकते हैं.

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आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही समाप्‍त होने के बाद आने वाले महीने की आखिरी तारीख तक भर जाना चाहिए. इसका मतलब हुआ कि अप्रैल-जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्‍तूबर तक, अक्‍तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही रिटर्न 31 मई तक दाखिल हो जाना चाहिए.

किन दस्‍तावेजों की जरूरत
टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए करदाता को फॉर्म 16 या 16ए चाहिए होगा, जो किसी भी तरह की आय पर टैक्‍स कटौती का सर्टिफिकेट होता है. इसमें वे सारे विवरण होते हैं जो कर्मचारी के एवज में नियोक्‍ता ने टैक्‍स भरा होगा. करदाता अपने टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्‍स का फॉर्म 26एएस के जरिये भी मूल्‍यांकन कर सकता है.

ऐसे मामलों में नहीं लगेगी पेनाल्‍टी
-अगर टीडीएस, टीसीएस का भुगतान सरकार को किया गया है.
-लेट फीस और ब्‍याज का भुगतान सरकार को किया गया है.
-सरकार को भुगतान के मामले में टीडीएस, टीसीएस का रिटर्न ड्यू डेट से एक साल के भीतर भरा गया है तो भी जुर्माना नहीं देना होगा.

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