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ITR Update : आपको भी आयकर विभाग ने भेजा है 143(1) का इंटीमेशन लेटर, क्‍या हैं इसके मायने और कैसे आएगा काम?

चालू आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और इनकम टैक्‍स विभाग अब आपके भरे गए आईटीआर का मूल्‍यांकन कर रहा है. इस प्रक्रिया में विभाग की ओर से लेटर ऑफ इंटीमेशन भी भेजा रहा जो करदाताओं के काफी काम का होता है.

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नई दिल्‍ली. आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख बीत चुकी है और अब आयकर विभाग आपके आईटीआर की जांच-पड़ताल करने के बाद इंटीमेशन लेटर भेज रहा है. कई करदाता इस लेटर को देखकर डर जाते हैं कि कहीं उन्‍हें विभाग ने नोटिस तो नहीं थमा दिया.

इसकी शंका दूर करते हुए टैक्‍स मामलों के जानकार बलवंत जैन बताते हैं कि यह आयकर विभाग की एक रूटीन प्रक्रिया है. आपका रिटर्न भरे जाने के बाद विभाग उसकी जांच पड़ताल और अपने रिकॉर्ड से मिलान करता है. इसके बाद आपको आयकर की धारा 143(1) के तहत इंटीमेशन लेटर भेजता है. इसमें आपकी ओर से दी गई सभी जानकारियों के साथ विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड से मिलान की गई जानकारी भी शामिल रहती है. अगर विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड से आपका डाटा मेल नहीं खाता तो इसकी जानकारी भी इंटीमेशन लेटर के जरिये मिल जाती है. यही लेटर आप आईटीआर के तौर पर लोन लेते समय भी पेश कर सकते हैं.

क्‍यों आता है लेटर ऑफ इंटीमेशन
आयकर विभाग अमूमन सभी करदाताओं को लेटर ऑफ इंटीमेशन भेजता है. इसका मतलब है कि आपने जो आईटीआर भरा उसे प्रोसेस कर दिया गया है. अगर किसी करदाता को यह लेटर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि विभाग ने उसके आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया है. इसके अलावा इस लेटर में आपकी ओर से की गई गलतियों का भी ब्‍योरा होता है. विभाग ये बताता कि अमुक डाटा आपने गलत डाला है और इसे सुधारने के बाद ही आपके रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बकाया टैक्‍स की भी जानकारी
इंटीमेशन लेटर के जरिये आयकर विभाग आपको बकाया टैक्‍स की भी जानकारी देता है. अगर किसी करदाता पर टैक्‍स बकाया है और विभाग ने उसे जमा कराने को कहा है तो आपको लेटर मिलने के 20 दिनों के भीतर अपना बकाया टैक्‍स जमा करा देना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया तो 30 दिन का समय बीत जाने के बाद आपको हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्‍याज का भी भुगतान करना पड़ेगा. अगर आपके भरे गए आंकड़ों से विभाग का डाटा मेल नहीं खाता तो भी इस लेटर का जवाब जल्‍द से जल्‍द विभाग तक पहुंचा देना चाहिए.

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रिफंड की राशि का भी होता है खुलासा
विभाग की ओर से भेजे गए इंटीमेशन लेटर के जरिये करदाता को मिलने वाले रिफंड की भी जानकारी हो जाती है. विभाग आपको इस लेटर में बताता है कि आईटीआर को प्रोसेस करने के बाद आपका कितना पैसा रिफंड के रूप में बच रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आपको लेटर मिलने के बाद इसे पासवर्ड के जरिये खोलें और ध्‍यानपूर्वक पढ़ें. इसमें दी गई जानकारियों का आकलन करें और विभाग ने कोई सवाल उठाया है तो समय रहते उसका जवाब देने की कोशिश करें.

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